Palanhar Yojana Rajasthan 2025 पात्रता, लाभ और जाने कैसे करें आवेदन

Palanhar Yojana राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी एक एसी योजना हे जिसमे अनाथ, बेसहारा या किसी भी कारणवश बच्चे को पलने वाले नही होने की स्तिथि या परिचित व्यक्ति के ही रहने वाले बच्चे को आर्थिक सहायता दी जाती हे | इस योजना का मुख्या उद्देश्य यह हे की बच्चे को सामान्य जीवन मिल सके और उसकी सामान्य जरूरते पूरी हो सके जिसके लिए उसे किसी दुसरो पर निर्भर न रहना पड़े |Palanhar Yojana में आर्थिक सहायता बच्चो के रिश्तेदार या पालनहार(जिसके पास बच्चा वर्तमान में रह रहा हे ) को दी जाती है, ताकि बच्चे की देखभाल सुनिश्चित हो सके। Palanhar Yojana का लाभ लेने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना या कम से कम 3 साल तक राजस्थान में रहना जरुरी है। पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के अनाथ बच्चों को 1,500 रुपए प्रति माह और 6 से 18 वर्ष के बच्चो को 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाते है।

Palanhar Yojana Rajasthan 2025 पात्रता, लाभ और जाने कैसे करें आवेदन
Palanhar Yojana Rajasthan 2025 पात्रता, लाभ और जाने कैसे करें आवेदन
Palanhar Yojana Rajasthan 2025
State
Rajasthan
Scheme
Palanhar Yojana
Benefit
1500-2500
Eligibility
अनाथ बच्चे

Palanhar Yojana Rajasthan 2025 क्या हे ?

राजस्थान सरकार की यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो अनाथ और अन्य ज़रूरतमंद बच्चों को संस्थागत माहौल के बजाय परिवार के भीतर पालन-पोषण, शिक्षा और देखरेख के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना की शुरुआत – राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। लाभार्थी बच्चे – अनाथ बच्चे विधवा महिला के बच्चे पति की मृत्यु के बाद महिला के बच्चे तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे कैदी माता-पिता के बच्चे कुष्ठ रोगी/गंभीर रोगी माता-पिता के बच्चे HIV/AIDS पीड़ित माता-पिता के बच्चे भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है। पोषण व शिक्षा सहायता – बच्चों को पालनहार के रूप में परिवार में रखकर उनका पालन-पोषण व पढ़ाई सुनिश्चित करना। आर्थिक सहायता – 0 से 6 वर्ष तक – ₹500 प्रतिमाह 6 वर्ष से ऊपर – ₹1,000 प्रतिमाह साथ ही कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष ₹2,000 की अतिरिक्त सहायता। सहायता की पद्धति – राशि सीधे बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती है।

Palanhar Yojana Rajasthan 2025 से लाभ

  • अनाथ और असहाय बच्चों को सहारा – ऐसे बच्चों को परिवारिक माहौल में पालन-पोषण का अवसर मिलता है।
  • आर्थिक मदद
    • 0 से 6 साल तक के बच्चों को ₹1000 प्रतिमाह।
    • 6 साल से ऊपर के बच्चों को ₹1500 प्रतिमाह।
  • कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष ₹2,000 की अतिरिक्त राशि।
  • सीधी बैंक खाते में राशि – DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।
  • शिक्षा की सुविधा – बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहारा मिलता है।
  • परिवार का हिस्सा बनने का अवसर – बच्चों को बाल गृह या आश्रय से दूर, परिवार के साथ रहने का अवसर मिलता है।
  • सामाजिक सुरक्षा – बेसहारा बच्चों को सम्मान और सुरक्षित जीवन मिलता है।
  • बच्चों का समग्र विकास – पोषण, शिक्षा और परिवार का प्यार पाकर बच्चे बेहतर जीवन जी सकते हैं।

Palanhar Yojana Rajasthan 2025 Eligibility

  1. बच्चे की पात्रता
    • अनाथ बच्चे (Orphan Children): जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो।
    • दंडादेश प्राप्त माता-पिता के बच्चे: जिनके माता-पिता को न्यायिक प्रक्रिया के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा मिली हो।
    • विधवा माता के बच्चे: निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संतानें।
    • पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे: ऐसी विधवा माता की संतानें जिसने पुनर्विवाह कर लिया हो और बच्चे को त्याग दिया हो।
    • HIV/AIDS पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
    • कुष्ठ रोग (Leprosy) से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
    • सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
    • विशेष योग्यजन (Divyang) माता-पिता के बच्चे: जिनके माता-पिता 40% या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित हों।
    • तलाकशुदा/परित्यक्ता (Divorced/Abandoned) महिला के बच्चे: जो महिला निराश्रित पेंशन प्राप्त कर रही हो।
    • नाता जाने वाली माता के बच्चे: ऐसी माता की अधिकतम तीन संतानें जो नाता चली गई हों और बच्चों को त्याग दिया हो।
  2. परिवार योग्यता
    • निवास (Domicile): बच्चा और पालनहार दोनों राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने चाहिए, या पालनहार कम से कम 3 साल से राजस्थान में रह रहा हो।
    • आयु सीमा (Age Limit): बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
    • (विशेष छूट: यदि बच्चा 18 वर्ष का है और 12वीं या उससे निचली कक्षा में पढ़ रहा है, तो लाभ 19 वर्ष की आयु तक मिल सकता है।)
    • आय सीमा (Income Limit): पालनहार परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख (₹1,20,000) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • शिक्षा/पंजीकरण की अनिवार्यता (Education Mandatory):
      • 0 से 6 वर्ष के बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण अनिवार्य है।
      • 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे का स्कूल में नियमित रूप से अध्ययन करना अनिवार्य है।

Palanhar Yojana Rajasthan 2025 आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक (पालनहार) का आधार कार्ड
  • बच्चे का आधार कार्ड
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर बच्चा अनाथ है)
  • तलाक / परित्यक्ता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • माता-पिता की बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र (कुष्ठ रोग, HIV/AIDS, कैदी आदि होने पर)
  • बैंक पासबुक / खाता विवरण (DBT के लिए)
  • आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो (बच्चे और पालनहार की)

How to Apply In Palanhar Yojana Rajasthan 2025

  • SSO पोर्टल पर लॉग इन (जिनका आवेदन करना हे उनके sso अकाउंट से लोग इन करें)
  • सर्च बॉक्स में “पालनहार रजिस्ट्रेशन (Palanhar Registration)” टाइप करें और संबंधित सेवा का चयन करें।
  • पालनहार (आवेदक) का जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
  • अब उस बच्चे का विवरण जोड़ें जिसके लिए योजना का लाभ लेना है।
  • बच्चे का आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और उसका भी आधार प्रमाणीकरण करें।
  • दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र अपलोड करें
  • पूरे फॉर्म की जाँच करें और Final Submit पर क्लिक करें।
  • फॉर्म जमा होने पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जिसे भविष्य के लिए संभाल कर रखें।

Palanhar Yojana Rajasthan 2025 Important Links

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी योजना का लाभ उठाने से पहले कृपया संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्देश और जानकारी अवश्य देखें।

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